PAN आधार लिंक: इन लोगों को पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं, जानिए क्या हैं नियम?

पैन आधार लिंक: आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी वित्तीय लेनदेन और टैक्स संबंधी मामलों में किया जाता है। यही कारण है कि देश में करोड़ों लोगों के पास पैन कार्ड है। खासकर बिजनेसमैन और नौकरीपेशा लोगों के पास पैन कार्ड जरूर होता है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत जरूरी है. लेकिन कुछ लोगों को जोड़ना जरूरी नहीं है. इस संबंध में कुछ नियम भी बनाए गए हैं.

पिछले कुछ सालों में सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कई डेडलाइन दी हैं. इसकी समयसीमा अब खत्म हो चुकी है. सरकार की ओर से पैन कार्ड को लेकर कई तरह की जानकारी दी जाती है। जिसमें इसके दुरुपयोग की भी बात कही गई है. आज हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को पैन और आधार को लिंक करने की जरूरत नहीं है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से कौन लिंक नहीं कर सकता?

आपको बता दें कि कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं होती है। इनमें 80 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार, अनिवासी या जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है। उन्हें पैन कार्ड लिंक करने की भी जरूरत नहीं है. वहीं, असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों को भी पैन आधार लिंक करने की अनुमति है। यानी इन्हें भी लिंक करने की जरूरत नहीं है. दरअसल, जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है। उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है.

अगर आपने पैन-आधार को लिंक नहीं किया तो आप इन सुविधाओं से बाहर हो जाएंगे।

जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है. वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते. इसके साथ ही आप बैंक से जुड़े लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे. सभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसका कारण यह है कि आजकल हर चीज की KYC बहुत जरूरी है.