आधार कार्ड: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल, पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन या टैक्स के लिए किया जाता है। इसी तरह आधार कार्ड भी एक अहम आईडी प्रूफ है. इसका उपयोग गैर-सरकारी और सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. लिंक को लेकर सरकार की ओर से कई डेडलाइन दी गईं. आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को पैन कार्ड लिंक कराने की जरूरत नहीं है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से कौन लिंक नहीं कर सकता?
आपको बता दें कि कुछ लोगों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं होती है। इनमें 80 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम के अनुसार, गैर-निवासियों या जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उन्हें भी पैन कार्ड लिंक करना आवश्यक नहीं है।
पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर क्या होगा?
जिन पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, वे जल्द से जल्द यह काम कर लें। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि इसे दस्तावेज़ के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कई वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है.
अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो आईटीआर दाखिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक से जुड़े लेनदेन भी बंद हैं. यहां तक कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है.
पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और 1,000 रुपये की विलंब शुल्क का भुगतान करके पैन को आधार से लिंक करना होगा।