गुजरात हाईकोर्ट: गलत साइड ड्राइविंग पर हाईकोर्ट की नजर; गाड़ियां जब्त करने के आदेश, अवैध पार्किंग की भी आलोचना
गुजरात उच्च न्यायालय ने गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग जैसी यातायात समस्याओं पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य सरकार और यातायात पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए, अदालत ने गलत दिशा में वाहन चलाने वाले वाहनों को जब्त करने और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के उल्लंघन से दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है और निर्दोष लोगों की मौतें हो रही हैं।
अदालत की कड़ी फटकार
न्यायमूर्ति ए.एस. सुपाहिया और न्यायमूर्ति आर.टी. वच्चानी की पीठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "हम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उचित योजना बनाएँ, प्रभावी ढंग से काम करें और परिणाम प्रस्तुत करें।" अदालत ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने की समस्या को गंभीर बताया, खासकर साइंस सिटी जैसी सड़कों पर एसयूवी जैसे बड़े वाहनों को गलत दिशा में चलाने के खतरों का ज़िक्र किया। न्यायमूर्ति सुपाहिया ने अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कहा, “कुछ सड़कों पर गलत दिशा में इतने सारे वाहन होते हैं कि सही रास्ते पर होने के बावजूद, हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं!”
अवैध पार्किंग पर गुस्सा
हाईकोर्ट ने अवैध पार्किंग की समस्या पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। जजेज बंगला रोड से पकवान चौराहे तक की स्थिति का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा।
भारी वाहनों पर नियंत्रण
उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में व्यस्त समय के दौरान लग्जरी बसों और भारी वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया। ऐसे वाहन ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण बन रहे हैं, जिन पर नियंत्रण ज़रूरी है।
साप्ताहिक रिपोर्ट की मांग
हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई हर बुधवार को करने का फैसला किया है और सरकार से साप्ताहिक रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा।
नागरिकों से अपील
गुजरात उच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद, यातायात पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपनी तत्परता दिखाई है। नागरिकों से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा दें।
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