यूपीएससी परीक्षा में मणिपुर के छात्रों को चूराचांदपुर से दीमापुर के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराने का आदेश

नई दिल्ली, 17 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा में मणिपुर के छात्रों को हो रही दिक्कत को देखते हुए छात्रों को चूराचांदपुर से दीमापुर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया कराने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के बाहर जाने वाले हर उम्मीदवार को पांच हजार रुपये और राज्य के अंदर परीक्षा देने वाले को तीन हजार रुपये देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उपद्रवग्रस्त इलाके के एक उम्मीदवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस न मिलने की वजह से पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य बस का किराया या ट्रेन में दूसरे दर्जे का किराया दिया जाने की मांग करते हुए उनके रहने खाने के लिए धन भी देने की अपील की गई थी।