Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार का संसद में जवाब, जानें दोबारा लागू होगी या नहीं

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पुरानी पेंशन योजना: एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार ने सदन में बयान जारी किया है। सोमवार (22 जुलाई) को बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन सोलापुर से कांग्रेस की लोकसभा सांसद प्रणीति सुशील कुमार शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने सदन में 2013 से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को दी जाने वाली पेंशन का राज्यवार आंकड़ा भी उपलब्ध कराने को कहा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इन सवालों के लिखित जवाब दिए।

ओपीएस पर सरकार की क्या राय है?

लोकसभा सांसद प्रणीति शिंदे ने पूछा, ‘क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का इरादा रखती है, यदि हां, तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?’ इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन पर सरकार

सांसद प्रणीति शिंदे ने पूछा कि क्या सरकार के पास 2013 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाने वाली पेंशन का कोई राज्यवार डेटा है? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 2015 में अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की गई थी। बैंक या डाकघर में बचत खाता रखने वाले 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय यह खाता खोल सकते हैं। अक्टूबर 2022 से आयकरदाताओं के लिए यह योजना बंद कर दी गई है। ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीड पेंशन का अधिकतम लाभ मिल सके।

APY के तहत, सब्सक्राइबर को चुनी गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर मासिक/तिमाही/छह महीने में एक बार अंशदान करना होता है। चुने गए अंशदान के आधार पर सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, योजना के अनुसार, सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ मिलेगा। इसलिए, APY के तहत पेंशन लाभ 2035 से शुरू होने की उम्मीद है।

वित्त राज्य मंत्री ने कहा, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) पेंशन योजना भी शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था सुरक्षा कवर प्रदान करना है। इसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। 18-40 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और जो EPFO/ESIC/NPS (सरकार द्वारा वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं, वे PMSYM योजना से जुड़ सकते हैं। योजना 2019 में शुरू की गई थी, इसलिए पहला भुगतान 2039 में शुरू होगा।