प्रेक्षकों, डीइओ व एसपी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ 

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पलामू, 26 अक्टूबर (हि.स.)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन एवं पलामू के पांचों विधानसभा के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक और जिले के लिए नियुक्त पुलिस प्रेक्षक व व्यय प्रेक्षक की मौजदगी में उपायुक्त कार्यालय कक्ष में शनिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा, जो विभिन्न जातियों, धार्मिक समुदायों और भाषाई के बीच मतभेद बढ़ाता हो या आपसी तनाव पैदा कर सकता हो। मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटों की अवधि के दौरान सभाएं, रैलियां आदि कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयाइयों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी सम्पत्ति पर झंडा, पोस्टर, बैनर आदि लगाने की अनुमति नहीं देगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी को बताया कि बैठक, जुलूस रैली आदि का आयोजन करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पार्टी पदाधिकारी-प्रत्याशी अनुमति के लिए कार्यक्रम से 48 घंटे पूर्व समस्त आवश्यक कागजात सहित कार्यक्रम के पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए आवेदन करेंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। जुलूस इस तरह से संचालित की जाएगी कि यातायात में कोई बाधा न हो।

उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव प्रकिया में आप लोगों को किसी तरह का समस्या हो, तो आप संबंधित प्रेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावे भी कई अन्य बिंदुओं से दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया।