NPS Withdrawal Online: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक लॉन्ग टर्म पेंशन स्कीम है, जो रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम और पेंशन का लाभ देती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इस साल जनवरी में NPS से आंशिक निकासी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। जिसके चलते इस साल फरवरी से NPS से आंशिक निकासी के नियम (NPS Withdrawal Rules) बदल गए हैं। इस सर्कुलर में कहा गया है कि NPS निवेशक कुछ परिस्थितियों में अपने पेंशन खाते (NPS Account) से अपने द्वारा जमा की गई कुल राशि का अधिकतम 25 फीसदी ही निकाल सकते हैं।
इन परिस्थितियों में NPS खाते से निकाला जा सकता है पैसा
- कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित बच्चों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए।
- आंशिक निकासी घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए भी की जा सकती है। लेकिन याद रखें, अगर आपके या आपके जीवनसाथी के नाम पर पहले से ही घर है, तो आप दूसरा घर खरीदने के लिए इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
- गंभीर बीमारियों के कारण अस्पताल में रहने और उपचार खर्च के लिए पैसा निकाला जा सकता है।
- एनपीएस खाताधारकों की विकलांगता या अशक्तता के कारण होने वाले चिकित्सा एवं अन्य व्यय के लिए।
- कौशल विकास या किसी अन्य स्व-विकास गतिविधि पर किए गए व्यय के लिए।
- व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने पर होने वाले खर्च के लिए
आंशिक निकासी के लिए आवश्यक शर्तें
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आंशिक निकासी के समय व्यक्ति को कम से कम तीन साल तक NPS का सदस्य होना चाहिए और निकाली जाने वाली राशि आपके नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर कुल अंशदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी (समय से पहले निकासी के लिए NPS निकासी नियम) की अनुमति है। तीनों आंशिक निकासी के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए।
जानिए NPS खाते से पैसे निकालने का तरीका
एनपीएस के तहत 25% या उससे कम रकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको एनपीएस की किसी भी सरकारी नोडल एजेंसी के पास जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें पैसे निकालने का उद्देश्य बताना होगा। इसके बाद सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के पास आवेदन जमा करना होगा। फिर एजेंसी आवेदन के सत्यापन के बाद उस पर कार्रवाई करेगी। अगर सब्सक्राइबर बीमार है तो उसकी ओर से परिवार का कोई दूसरा सदस्य या नॉमिनी आवेदन कर सकता है।