NPS सब्सक्राइबर्स को अब निवेश के उसी दिन मिलेगी फंड सेटलमेंट की सुविधा, नए नियम लागू

New NPS Contribution Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ग्राहकों के लिए उसी दिन सेटलमेंट की सुविधा का ऐलान किया है। इसका फायदा यह होगा कि अगर सब्सक्राइबर किसी सेटलमेंट वाले दिन सुबह 11 बजे तक अपना योगदान कर देता है तो उसका निवेश उसी दिन हो जाएगा और उसी दिन की नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिल जाएगा। यह नया नियम आज यानी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा।

अब तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त अंशदान को (T+1) पर निवेश किया जाता था। (T+1) का मतलब है कि आज प्राप्त अंशदान को अगले दिन निवेश किया जाता था। लेकिन अब PFRDA ने 1 जुलाई से NPS के तहत T+0 सेटलमेंट लागू कर दिया है।

जानें क्या है नया नियम

नए नियम को सरल भाषा में समझें तो अगर किसी सब्सक्राइबर ने किसी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना योगदान कर दिया है तो उसका निवेश उसी दिन हो जाएगा और उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का लाभ मिलेगा। लेकिन 11 बजे के बाद किए गए योगदान का सेटलमेंट अगले दिन होगा।

पहले योगदान अगले निपटान दिवस (T+1) पर निवेश किया जाता था। इसका मतलब है कि आज प्राप्त योगदान अगले दिन निवेश किया जाता था। इसके अलावा, सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त डी-रेमिट योगदान उसी दिन पहले से ही निवेश किया गया था।

ये लोग कर सकते हैं एनपीएस में निवेश

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) देश के नागरिकों के लिए एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। NPS पेंशन खाता खोलकर आप अपनी आय से हर महीने कुछ रकम निवेश करके अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी रकम का इंतजाम कर सकते हैं। इस पेंशन योजना में 18 साल से लेकर 60 साल तक के लोग निवेश कर सकते हैं।