NPS स्कीम: नेशनल पेंशन सिस्टम दे सकता है कई टैक्स से राहत, जानिए कैसे?

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने से टैक्स में राहत मिलती है, हालांकि इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए आप तीन तरीकों से टैक्स बचा सकते हैं।

मान लीजिए, नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसा निवेश करके आप न केवल अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि अपने बुढ़ापे के लिए बेहतर फंड जमा करते हैं। जो आपको हर चिंता से मुक्त कर देगा.

एनपीएस में निवेश के बाद आपको 80सीसीडी के तहत टैक्स में राहत मिलती है। इसके अलावा आप 80CCD (1), 80CCD (2) की टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं। उपधारा 80सीसीडी (1) 80सीसीडी (1बी) है।

अगर आप 80सी के तहत निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता है. यह निवेश आपको खुद ही करना होगा. जबकि इसकी उपधारा 80CCD (1B) के तहत आप अधिकतम 50000 तक निवेश कर सकते हैं।

इस निवेश पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. अगर आप 80सी और इस 80सीसीडी (1बी) को मिला दें तो आप 2 लाख रुपये तक की रकम पर आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।

नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत सेक्शन 80CCD(2) की बात करें तो इसमें भुगतान की सीमा बहुत ज्यादा है. इसमें आप बिना किसी टेंशन के 2 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश कर सकते हैं, जिस पर आपको पूरी टैक्स छूट मिलती है। हालाँकि इस धारा के तहत आप स्वयं निवेश नहीं कर सकते, निवेश उस कंपनी द्वारा किया जाता है जो आपको रोजगार देती है।

आपको बता दें कि कई व्यवसाय इस निवेश को अपने लाभ और हानि विवरण में व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाते हैं, जिससे उन्हें कर में राहत भी मिलती है।

इसके तहत आप महंगाई भत्ते और मूल वेतन का 10 फीसदी तक नेशनल पेमेंट सिस्टम में निवेश कर सकते हैं. अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप 14 फीसदी तक निवेश कर सकते हैं.

यहां आपको केवल मूल वेतन और डीए अनुपात के आधार पर कर छूट मिलती है। ऐसे में अगर आपकी सैलरी 8 ​​लाख रुपये है लेकिन आपको डीए और बेसिक सैलरी मिलाकर 3 लाख रुपये तक मिल रहा है। आप 30000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं. यानी कुल मिलाकर आप इन तीन तरीकों की मदद से 4 लाख रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं।