1 फरवरी से बदल जाएंगे NPS नियम, इतना प्रतिशत निकाल सकेंगे पैसा..

एनपीएस नवीनतम अपडेट: देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 फरवरी से नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम बदल रहे हैं. इसके तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अब पेंशन फंड से आंशिक रिफंड कर सकेंगे।

एक्स

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन का आंशिक रिफंड अब विभिन्न मानदंडों के तहत अनुमति दी गई है।

पेंशन फंड का 25 फीसदी निकाल सकते हैं-
जानकारी के मुताबिक, पीएफआरडीए ने अपने जारी आदेश में साफ कर दिया है कि कोई भी पेंशनभोगी अपने पेंशन फंड का 25 फीसदी ही निकाल सकता है. यहां प्राधिकरण ने आगे कहा कि इस निकासी में नियोक्ताओं की जमा राशि शामिल नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, पेंशन फंड से यह निकासी केवल कुछ खास कारणों से ही की जा सकती है. आइए आपको बताते हैं कि ये इजाजत क्यों दी जाएगी।

इन वजहों से इजाजत-
आप स्टार्ट-अप या नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे ले सकते हैं

बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं. इसमें कानूनी तौर पर गोद लिया गया बच्चा भी शामिल होगा.

किसी भी कौशल विकास पर व्यय हेतु

जमीन, घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण पर पेंशन निकालने की अनुमति होगी।

कैंसर, किडनी रोग, बाईपास, मल्टीपल स्केलेरोसिस, अंग प्रत्यारोपण आदि गंभीर बीमारियों के लिए पैसा निकाला जा सकता है।

विकलांगता या किसी अन्य शारीरिक हानि के कारण होने वाले किसी भी चिकित्सा व्यय के लिए

बच्चों की शादी समारोह में होने वाले खर्च के लिए आप पैसे निकाल सकते हैं. इसमें कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चे भी शामिल होंगे.

पेंशन फंड में ऐसे करें आवेदन, जल्द निकलेगा पैसा-
आंशिक रिफंड में आप सिर्फ 25 फीसदी पैसा ही निकाल पाएंगे.

इसके लिए आपको पैसे निकालने का कारण और शपथ पत्र देना होगा.

आपको यह स्वघोषित शपथ पत्र पेंशन कार्यालय में नोडल अधिकारी के पास जमा कराना होगा.