NPS Rules: NPS निवेशकों को अब निवेश के दिन से ही मिलेगा NVA का लाभ, नियमों में हुआ बदलाव

NPS News: पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए सेटलमेंट प्रक्रिया में अहम बदलाव का ऐलान किया है। PFRDA ने अब NPS सब्सक्राइबर्स को सेम डे सेटलमेंट (T+0 सेटलमेंट) की सुविधा दी है। इसका फायदा यह होगा कि अगर सब्सक्राइबर किसी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना योगदान कर देता है तो उसका निवेश उसी दिन हो जाएगा और उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिल जाएगा। नई व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी।

अब तक ट्रस्टी बैंक को मिलने वाले अंशदान को अगले दिन (T+1) निवेश कर दिया जाता था। यानी आज मिलने वाले अंशदान को कल निवेश कर दिया जाता है। PFRDA पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) ने eNPS के लिए नोडल कार्यालयों और NPS ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे ग्राहकों को तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए इन नई समयसीमाओं का पालन करें।

ग्राहक को लाभ

पीएफआरडीए का यह कदम एनपीएस को म्यूचुअल फंड के बराबर लाने वाला है। इससे एनपीएस खाताधारक को उसी दिन एनवीए का लाभ मिलेगा, जिससे उसके पैसे बढ़ने में मदद मिलेगी। म्यूचुअल फंड में दोपहर 3 बजे तक किए गए निवेश पर उसी दिन एनवीए का लाभ मिलता है। जिस दिन बाजार में गिरावट होती है, लोग आमतौर पर ज्यादा यूनिट के लिए निवेश करना चाहते हैं। एनपीएस में उसी दिन सेटलमेंट लागू होने से यह निवेश विकल्प भी आकर्षक हो जाएगा। पीएफआरडीए के इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि ट्रस्टी बैंक सुबह 11 बजे तक प्राप्त एनपीएस अंशदान को उसी दिन निवेश कर दे।

ईपीएस निकासी नियमों में भी संशोधन

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के निकासी नियमों में बदलाव किया है। इस संशोधन के बाद 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य भी ईपीएस खाते से पैसा निकाल सकेंगे। देश में लाखों ईपीएस 95 योजना सदस्य हैं जो पेंशन पाने के लिए 10 साल तक लगातार योजना में योगदान करने के नियम के बावजूद योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं।

अब तक केवल वे सदस्य ही इस निकासी लाभ का लाभ उठा सकते थे जिन्होंने 6 महीने या उससे अधिक समय तक योगदान दिया था। ऐसे में जो सदस्य छह महीने से कम समय तक योगदान देने के बाद योजना छोड़ देते थे, उन्हें कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था।