NPS Benefits: एनपीएस में निवेशकों को मिलते हैं पांच कमाल के फायदे, टैक्स छूट भी है शामिल

नेशनल पेंशन सिस्टम: केंद्र सरकार लोगों की रिटायरमेंट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) योजना चलाती है। यह एक सामाजिक योजना है जिसके तहत खाताधारकों को पेंशन फंड के साथ-साथ एन्युटी का भी लाभ मिलता है। इस योजना के तहत खाता खोलने के बाद आप 60 साल की उम्र तक इसमें अंशदान कर सकते हैं।

इस योजना के तहत खाताधारक 100% राशि का 60% फंड के रूप में और शेष 40% एन्युटी के रूप में निकाल सकते हैं। इस तरह इस योजना के तहत खाताधारकों को पेंशन के साथ-साथ एकमुश्त धनराशि का लाभ भी मिलता है।

अगर आप NPS में निवेश करने की सोच रहे हैं तो रिटायरमेंट फंड के अलावा आपको पांच और फायदे मिलते हैं। हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
NPS में निवेश करके आप टैक्स लाभ उठा सकते हैं। निवेशकों को इस योजना के तहत आयकर सेक्शन 80CCD (1) के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिल रही है। इसके अलावा आयकर सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है।

एनपीएस में निवेश करने पर नियोक्ता की ओर से भी विशेष लाभ मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% एनपीएस में निवेश करता है तो आपको नियोक्ता की ओर से अलग से टैक्स छूट का लाभ मिलता है। जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 14% तय की गई है।

एनपीएस निवेशकों को रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी की अनुमति है। आप एनपीएस खाते से कुल जमा राशि का 25% निकाल सकते हैं। इस निकासी के लिए, आपका एनपीएस खाता कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए।

एनपीएस अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएँ प्रदान करता है। खाताधारक किसी भी वित्तीय वर्ष में अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी एनपीएस फंड में योगदान कर सकते हैं। वे खुद भी अपना निवेश विकल्प चुन सकते हैं और बदल सकते हैं। इसके साथ ही निवेशकों को अपने खाते को ऑनलाइन संभालने की सुविधा भी मिलती है।