NPS Account Holders:एनपीएस सदस्यों के लिए ये बदलाव 1 अप्रैल से होंगे, विवरण यहां देखें

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) अकाउंट में लॉग इन करने की प्रक्रिया में अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए डबल सिक्योरिटी सिस्टम (टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन) लागू किया जाएगा। इसमें एनपीएस सदस्यों को आधार वेरिफिकेशन और मोबाइल पर आए ओटीपी के जरिए लॉगइन करना होगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी.

पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने हाल ही में दो-कारक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। नियामक का कहना है कि इससे एनपीएस खाते की सुरक्षा बढ़ जाएगी. खाता सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है। सीआरए सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे एनपीएस से संबंधित कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है।

फिलहाल ये है व्यवस्था: फिलहाल एनपीएस सदस्यों को अकाउंट में लॉगइन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है। इनके जरिए ही खाते में लॉग इन करने के बाद किसी भी तरह का बदलाव और निकासी संभव है।

वर्तमान में, केंद्र और राज्य सरकारों के नोडल अधिकारी सीआरए सिस्टम में लॉग इन करने के लिए पासवर्ड आधारित प्रणाली पर निर्भर हैं। इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार और ओटीपी सत्यापन से जोड़ा जाएगा।

ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल: पीएफआरडीए के मुताबिक, आधार आधारित लॉग-इन वेरिफिकेशन को एनपीएस सदस्य की यूजर आईडी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके एनपीएस अकाउंट लॉग इन किया जा सकता है।

इस तरह अकाउंट की सुरक्षा बढ़ जाएगी

1. केवल आधार लॉगिन पासवर्ड, आधार सत्यापन और मोबाइल ओटीपी के माध्यम से खाते का संचालन किया जा सकेगा। इसे कोई और संचालित नहीं कर पाएगा.

2. अगर लॉगइन प्रक्रिया के दौरान पांच बार गलत पासवर्ड डाला गया तो अकाउंट लॉक कर दिया जाएगा। दोबारा शुरू करने के लिए आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा.

3. इसके लिए आपको आईपिन के लिए अनुरोध करना होगा या पहले से रिकॉर्ड किए गए गुप्त प्रश्नों का उत्तर देना होगा।