अब आपकी अलग पार्टी है तो शरद पवार की तस्वीर क्यों इस्तेमाल करें?

शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी एनसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. शरद पवार की पार्टी ने अजित पवार ग्रुप पर शरद पवार के नाम और छवि का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के. वी विश्वनाथन की पीठ ने अजित पवार की पार्टी एनसीपी से पूछा कि अब आपकी अलग पार्टी है, आपने साथ नहीं रहने का फैसला किया, फिर आप शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अपनी पहचान बनायें. पीठ ने अजित पवार की पार्टी एनसीपी को इस मामले में शनिवार तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. इस मामले में आगे की सुनवाई 19 मार्च को होगी.

अजित पवार की पार्टी की ओर से उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि पार्टी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं कर रही है बल्कि कुछ अज्ञात कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है. इस दलील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासित करना आपकी जिम्मेदारी है. यदि आपने ही अलग होने का निर्णय लिया है, तो अब अपने निर्णय पर कायम रहें। कार्यकर्ताओं पर भी नियंत्रण रखना होगा.

चुनाव चिन्ह घड़ी का प्रयोग न करने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी सुझाव दिया कि अजित पवार की पार्टी एनसीपी को घड़ी के चुनाव चिह्न का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि किसी तरह का भ्रम पैदा न हो. एनसीपी शरद चंद्र पवार के अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि अजीत पवार की एनसीपी घड़ी चुनाव चिन्ह का उपयोग कर रही है लेकिन यह चिन्ह ऐतिहासिक रूप से शरद पवार के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही अजित पवार का ग्रुप भ्रम पैदा करने के लिए शरद पवार की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर रहा है.