सीएम योगी आदित्यनाथ: उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब से कृषि भूमि पर बिना अनुमति के कोई निर्माण नहीं किया जा सकेगा, योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए यह फैसला लिया है।
यूपी सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इस सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बिना अनुमति के निर्माण कार्य को तत्काल रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
निर्माण से पहले अनुमति लेना अनिवार्य
शासनादेश में कहा गया है कि इस संबंध में वर्ष 2022 में शासन की ओर से आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन, मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों की ओर से इसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया। अब से विकास प्राधिकरण व विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत स्थित कृषि भूमि का उपयोग यदि खेती के स्थान पर किसी के लिए किया जा रहा है तो इसके लिए पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।
प्राधिकरण ने यह फैसला कृषि भूमि पर बढ़ते अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए लिया है। इस आदेश से भू-माफियाओं पर लगाम लग सकेगी और प्राधिकरण क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोका जा सकेगा। आदेश के मुताबिक, कृषि भूमि पर निर्माण की अनुमति देने से पहले जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त को प्राधिकरण की एनओसी जांचनी होगी।
अगर एनओसी नहीं मिली है तो ऐसी स्थिति में निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। प्रदेश में चल रहे अवैध निर्माण को देखते हुए योगी सरकार का यह आदेश काफी अहम माना जा रहा है।