अब आसानी से पोर्ट नहीं किया जा सकेगा सिम कार्ड, 1 जुलाई से बदल जाएंगे नियम, जानिए क्या बदलेगा

SIM कार्ड नया नियम: सिम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी को रोकने और इसे यूजर के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर इसके नियमों में बदलाव किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव किया है। यह नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा. 

ट्राई ने सिम स्वैप धोखाधड़ी को रोकने के लिए दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियमन, 2023 का मसौदा पेश किया है। जिसे DOT (दूरसंचार विभाग) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है। ट्राई ने 15 मार्च 2024 को नए नियम जारी किए. नए नियम 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे. इससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

नया सिम कार्ड लेने के लिए आपको इंतजार करना होगा

यदि आपका सिम कार्ड चोरी हो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको नया सिम पाने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। पहले, अगर सिम कार्ड चोरी हो जाता था या क्षतिग्रस्त हो जाता था, तो आप तुरंत स्टोर से सिम कार्ड प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब इस मामले में इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है. अब यूजर्स को 7 दिन तक इंतजार करना होगा। इसके बाद ही यूजर्स को नया सिम कार्ड मिलेगा। नए नियम के मुताबिक, जिन लोगों ने हाल ही में अपना सिम कार्ड स्वैप किया है, वे अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं करा पाएंगे। ग्राहक ऐसा 7 दिन बाद कर सकते हैं. यानी एमएनपी नियमों में बदलाव के बाद आपको अगले सात दिन बाद ही नया सिम कार्ड मिलेगा।

क्यों लिया गया फैसला?

कई मामलों में पाया गया है कि एक बार सिम कार्ड चोरी हो जाने पर उस नंबर को दूसरे सिम कार्ड पर एक्टिवेट कर विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यह फैसला ऑनलाइन फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने के मकसद से लिया गया है. ट्राई की ओर से इस संबंध में मार्च में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. अब एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो जैसे यूजर्स को सावधान रहने की जरूरत है।

पोर्टेबिलिटी कैसे होगी?

ट्राई ने सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को अद्वितीय पोर्टिंग कोड जारी किए हैं। जिसमें सिम कार्ड की अवधि समाप्त होने से सात दिन पहले यह कोड प्रस्तुत करना होगा। उपयोगकर्ता को अपने वर्तमान टेलीकॉम ऑपरेटर को पोर्टेबिलिटी संदेश भेजना होगा और आठ अंकों का कोड प्राप्त करना होगा। बता दें कि नियम सिम कार्ड नंबर को एक ही क्षेत्र में पोर्ट करने का है।