अब बिना मंजूरी के बड़ी कंपनियों की जांच नहीं कर सकेंगे जीएसटी अधिकारी, सीबीआईसी की नई गाइडलाइंस

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सीबीआईसी नई गाइडलाइंस : केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) विभाग ने बड़े उद्योगों और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीआईसी ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अब क्षेत्रीय जीएसटी अधिकारियों को ऐसे उद्योगों या कंपनियों की जांच शुरू करने और पहली बार वस्तुओं/सेवाओं पर शुल्क लगाने से पहले राज्य के प्रधान आयुक्तों की मंजूरी लेनी होगी।

गाइड के महत्वपूर्ण बिंदु

  • जैसा कि दिशानिर्देशों में बताया गया है, जब जीएसटी और डीजीजीआई अधिकारी किसी करदाता की जांच कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय अधिकारी इस संभावना पर विचार करेंगे कि सभी प्रासंगिक मामलों को एक कार्यालय द्वारा उठाया जा सकता है।
  • इसके अलावा कर अधिकारी द्वारा एक साल के भीतर जांच पूरी करने की समय सीमा भी तय की गई है.
  • यदि सीजीएसटी अधिकारी किसी सूचीबद्ध कंपनियों या पीएसयू मामलों की जांच करना चाहते हैं या उनसे विवरण मांगना चाहते हैं, तो उन्हें मामले में संबंधित इकाई के नामित अधिकारियों को समन भेजने से पहले एक आधिकारिक परिपत्र जारी करना चाहिए।
  • पत्र में जांच के कारणों का विवरण होना चाहिए और निर्धारित समय के भीतर सबूत पेश करने की मांग करनी चाहिए।
  • अधिकारियों को करदाताओं से वह जानकारी नहीं मांगनी चाहिए जो जीएसटी पोर्टल पर पहले से उपलब्ध है।
  • अधिकारियों को सभी जांच प्रधान आयुक्त की मंजूरी के बाद ही शुरू करनी चाहिए।