लैंड फॉर जॉब: अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस

नई दिल्ली, 03 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में अमित कात्याल की स्वास्थ्य के आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन की वेकेशन बेंच ने ईडी से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है। अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 जून को होगी।

सुनवाई के दौरान अमित कात्याल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित कात्याल की बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है और उनका वजन 10 किलो घट गया है। उन्हें आगे जिस आपरेशन की जरूरत है वो तिहाड़ जेल में उपलब्ध नहीं है। तब कोर्ट ने पूछा कि जब उनकी सर्जरी पहले की गई थी तो आरोपित ने ग्रीष्मावकाश में अंतरिम जमानत की अर्जी क्यों दाखिल की है। तब सिब्बल ने कहा कि उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने हाल ही में खारिज की है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 मई को अमित कात्याल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने अमित कात्याल को 11 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था। सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है।

ईडी के मुताबिक कात्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड नामक कंपनी का डायरेक्टर था। इस कंपनी के जरिये कात्याल ने रेलवे के ग्रुप डी के विभिन्न अभ्यर्थियों से काफी कम रेट में जमीन लिए। ईडी के मुताबिक इन भूखंडों को बाद में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम कर दिए गए।