नई दिल्ली, 14 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर के लिए भूमि अलॉट करने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने केंद्र सरकार को 15 मई तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वो एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं। सभी मान्यता प्राप्त दलों को अपना दफ्तर चलाने के लिए दिल्ली में जमीन मिली हुई है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके राऊज एवेन्यू दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। ऐसे में उसे अपने दफ्तर के लिए एक वैकल्पिक भूमि को आवंटित करने का आदेश जारी किया जाए।
आम आदमी पार्टी ने कहा है कि उसे दफ्तर के लिए दिल्ली में एक हजार वर्ग मीटर भूमि पाने का हक है। पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिलने के छह महीने के बाद ही भूमि आवंटित करने के लिए आवेदन दिया गया था लेकिन केंद्र सरकार ने उसके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोई भी खाली जगह नहीं है। केंद्र का ऐसा व्यवहार इसलिए है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक विपक्षी पार्टी है। पार्टी का कहना है कि उसे अपने दफ्तर के लिए दिल्ली में भूमि आवंटित की जाए।