उज्जैन, 17 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना गुरुवार, 18 अप्रैल को प्रातः 11:00 बजे जारी की जाएगी। इसी के साथ अभ्यर्थी 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल में रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। नाम निर्देशन के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी आईएएस अर्थ जैन को बनाया गया है।
बुधवार को कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी नीरज कुमार सिंह की उपस्थिति में नाम निर्देशन प्रक्रिया का पूर्व अभ्यास किया गया। कलेक्टर सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन में 100 मीटर के दायरे अंतर्गत व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच, निक्षेप राशि का ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भुगतान, डिजिटल और आवश्यक उपकरणों का संचालन इत्यादि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ड्राई रन के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कवचे , सहायक रिटर्निंग अधिकारी अर्थ जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
100 मीटर क्षेत्र में केवल 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी
नामनिर्देशन पत्र प्राप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया की टाइम स्टेम्पिंग के साथ वीडियोग्राफी करवाई जाए। अभ्यर्थी अथवा कोई भी प्रस्तावक के अतिरिक्त अन्य कोई भी नामांकन दाखिल करने के लिए पात्र नहीं माना जायेगा। आरओ कार्यालय से 100 मीटर क्षेत्र में केवल 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति रहेगी। आरओ कक्ष मे अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।
प्रस्तावको की संख्या
नाम निर्देशन में मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के अभ्यर्थी, गैरमान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रस्तावक होना अनिवार्य है। कोई भी निर्वाचक दो अभ्यर्थियों का प्रस्तावक हो सकता है। नाम निर्देशन पत्र पर अभ्यर्थी और आवश्यक संख्या में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
नामांकन फार्म के साथ अभ्यर्थी को फार्म-2A नामांकन फार्म , फार्म 26 शपथ पत्र,शपथ / प्रतिज्ञान (अनुच्छेद 84) का प्ररूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी),बैंक खाते की जानकारी संबंधी दस्तावेज जमा कराने अनिवार्य होंगे।
मतदाता होने का साक्ष्य
प्रत्येक अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का अद्यतन फोटो निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना अनिवार्य है। नामनिर्देशन पत्र में विधानसभा का नाम, भाग क्रमांक एवं मतदाता सूची का सरल क्रमांक अंकित किया जाना अनिवार्य है।
उम्मीदवारों को शपथ-पत्र के सभी कालम भरना होगा
लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शपथ-पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी चल अचल-संपत्ति का ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। शपथ-पत्र में उसे अपना पेन नम्बर भी देना होगा। यह शपथ उसे पब्लिक नोटरी या ओथ कमिश्नर अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष लेनी है। शपथ-पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोड़ना है। शपथ-पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के दिन तीन बजे तक जमा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ-पत्र में कोई भी कालम खाली छोड़ता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है एवं इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ-पत्र में कालम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ-पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को अवगत कराया है कि अभ्यर्थी नामांकन प्रस्तुत करते समय अपने शपथ-पत्र में कोई भी कालम रिक्त न छोड़े। यदि किसी कालम में कोई जानकारी निरंक है तब वहां “शून्य” या “लागू नहीं होता” लिखा जाना चाहिए।
निर्वाचन आयोग द्वारा जमानत राशि निर्धारित
लोकसभा-2024 का चुनाव लड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 25 हजार रूपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12 हजार 500 रुपये की निक्षेप राशि जमा करानी होगी। जोकि ऑनलाइन और नगद भी जमा की जा सकेगी।
नामांकन उपरान्त अभ्यर्थी को दिए जायेंगे ये दस्तावेज
नामांकन उपरान्त अभ्यर्थी को मतपत्र में मुद्रित किए जाने वाले नाम की हिन्दी एवं अंग्रेजी में सुवाच्य स्पेलिंग का पत्र,रैली, सभा, जुलूस आयोजन हेतु व्यय योजना प्ररूप,बैनर पोस्टर आदि मुद्रण संबंधी प्ररूप “क” एवं “ख”,मीडिया में विज्ञापन प्रमाणन के लिए आवेदन अनुलग्नक A एवं B आपराधिक पूर्ववृत प्रकाशन हेतु प्ररूप C-1, एवं C-4,निर्वाचन अभिकर्ता का नियुक्ति प्ररूप -8, व्यय लेखा रजिस्टर पृष्ठांकित एवं सत्यापित एवं निर्देशन अनुलग्नक 49 आदि दस्तावेज का संपूर्ण सेट आरओ कार्यालय से दिए जायेंगे।