आईटीआर फाइलिंग: वित्त वर्ष 2023-24 और मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है। आप 31 जुलाई 2024 तक बिना जुर्माने के आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। करदाताओं को आय के विभिन्न स्रोतों पर कर का भुगतान करना पड़ता है। आय के कई स्रोत कर मुक्त भी हैं। अगर आपने इन 12 स्रोतों से कमाई की है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।
भारत में कृषि से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. एनआरई खाते पर अर्जित ब्याज पर कोई कर नहीं लगता है। साथ ही करदाताओं को ग्रेच्युटी राशि (20 लाख रुपये) पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
कुछ पूंजीगत लाभ, जैसे शहरी कृषि भूमि के बदले में प्राप्त मुआवजा, कराधान से मुक्त हैं। साझेदारी फर्म द्वारा अर्जित लाभ पर कोई कर देय नहीं है।
15,000 रुपये से कम की पारिवारिक पेंशन भी कर से मुक्त है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 5 लाख रुपये की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है. साथ ही विदेश से मिलने वाले मुआवजे और बीमा कंपनी से मिलने वाली बीच की रकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है.
सरकारी या प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों से मिलने वाली स्कॉलरशिप पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. पीएफ की रकम को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.
अवकाश नकदीकरण को आंशिक रूप से कर से बाहर रखा गया है। सरकारी कर्मचारी 10 महीने तक लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है.