न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं, दिल्ली HC ने केजरीवाल के सीएम पद के खिलाफ याचिका खारिज की

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दिल्ली हाई कोर्ट ने विंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो उपराज्यपाल को इस पर गौर करना चाहिए।’ गौरतलब है कि कोर्ट में याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने चिंता जताई थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं.

कोर्ट ने क्या कहा?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत ने कहा कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। कोई भी आदेश क्यों पारित किया जाना चाहिए? हमें राष्ट्रपति या एलजी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना है. कार्यकारी शाखा राष्ट्रपति शासन लागू करती है और उनका मार्गदर्शन करना अदालतों का काम नहीं है।

आवेदन किसने दायर किया?

गौरतलब है कि सुरजीत यादव नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वह 22 मार्च से ईडी की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए. आपको बता दें कि सुरजीत यादव ने भी एक और जनहित याचिका दायर कर ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल को मंत्रियों को निर्देश देने से रोकने की मांग की थी.