राजस्थान उच्च न्यायालय समाचार: राजस्थान में दो से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिलेगी, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट का यह आदेश राज्य सरकार के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें सरकार राज्य कर्मचारियों को पिछली तारीख से प्रमोशन दे रही थी. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

इस मामले में कार्मिक विभाग, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत अन्य से भी जवाब मांगा गया है. कोर्ट ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी है कि कोर्ट के इस आदेश का करीब 125 विभागों के कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा.

हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार परवानी की खंडपीठ ने पुलिसकर्मी संतोष कुमार और जयदीप की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता के वकील शोभित तिवारी ने कोर्ट में पेश होते हुए कहा कि राज्य सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को 3 और 5 प्रमोशन नहीं देती जिनके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो या दो से अधिक बच्चे हैं.

इसके बाद 16 मार्च 2023 को कार्मिक विभाग ने विधानसभा चुनाव से पहले अधिसूचना जारी कर राहत मांगी, जिसमें कहा गया कि सिर्फ अधिक बच्चे होने के आधार पर किसी कर्मचारी को प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता, नियमों में संशोधन करना सरकार का अधिकार है लेकिन अपनाई गई प्रक्रिया उचित नहीं है इसलिए सरकार के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी. कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई कि पूर्वव्यापी पदोन्नति वैध नहीं है. कोर्ट ने आदेश पारित कर सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार से जवाब भी मांगा है.