New twist in Rajasthan SI recruitment case: राजस्थान हाईकोर्ट ने दी मीडिया को SI भर्ती मामले की रिपोर्टिंग जारी रखने की अनुमति
News India Live, Digital Desk: New twist in Rajasthan SI recruitment case: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 मामले से जुड़ी जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में हुई कथित अनियमितताओं पर चल रही मीडिया कवरेज को रोकने के लिए कुछ आरोपियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस संवेदनशील और जनहित से जुड़े मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के सूचना के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण जीत मानी जा रही है।
आरोपी पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि मीडिया ट्रायल के कारण उनकी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने गुहार लगाई थी कि जब तक इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक मीडिया को इस पर किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग करने से रोका जाए। लेकिन, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
अदालत ने कहा कि यह मामला बड़े पैमाने पर 'जनहित' से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में इतनी बड़ी सरकारी भर्ती में कथित रूप से धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ऐसे में जनता को इस बारे में जानकारी पाने का पूरा अधिकार है। मीडिया का काम ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में पारदर्शिता लाना और जनता तक सही जानकारी पहुंचाना होता है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया को ऐसी खबरों को तथ्यों के आधार पर और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन रिपोर्टिंग पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।
न्यायमूर्ति की इस टिप्पणी ने मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को reaffirmed किया है। इसका मतलब है कि सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले से जुड़े ताजा अपडेट्स, जांच की प्रगति और न्यायिक प्रक्रिया की खबरें जनता तक पहुंचती रहेंगी। यह निर्णय भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मीडिया की निगरानी की भूमिका को मजबूत करता है, ताकि ऐसी सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता बनी रहे और आम जनता के साथ न्याय हो सके।
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