New Traffic Challan Rules: अब 90 दिन के अंदर ट्रैफिक चालान की रकम जमा नहीं की तो होगी सख्त कार्रवाई, आदेश जारी

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बिहार में यातायात नियमों के पालन के लिए परिवहन विभाग और सख्त हो गया है। विभाग ने चालान की राशि जमा करने की समय सीमा तय कर दी है। अगर 90 दिनों के अंदर चालान की जुर्माना राशि जमा नहीं की गई तो वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक वाहन की फिटनेस, प्रदूषण, स्वामित्व हस्तांतरण आदि नहीं करवा पाएंगे। यानी वाहन पूरी तरह से बेकार हो जाएगा।

दरअसल, विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि चालान जारी होने के बाद भी लोग एक साल तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कर रहे हैं। इस सुस्ती को देखते हुए विभाग ने सभी जिलों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के बाद जब लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और उनके मोबाइल पर मैसेज आता है तो वाहन मालिक को पता चल जाता है कि उनका चालान जारी हो गया है। मैसेज मिलने के 90 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी।

उल्लंघनकर्ताओं को कैमरों के माध्यम से पकड़ा जा रहा है

ई-चालान जारी करने की व्यवस्था की निगरानी के लिए गांधी मैदान के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। यहां राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगे कैमरों के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरी तरह से नजर रखी जा सकेगी। इन कैमरों के जरिए हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने, ट्रैफिक सिग्नल या स्पॉट लाइट का उल्लंघन करने, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग आदि पर ई-चालान जारी किए जाते हैं।

जल्द ही 350 एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे

अगले साल अप्रैल तक पूरे राज्य में 350 एएनपीआर कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खास तौर पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी एएनपीआर कैमरे लगाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने जिलों से एएनपीआर कैमरों की जरूरत के आधार पर चयनित स्थानों की सूची मांगी है। पटना के आसपास के इलाकों में भी ऐसे कैमरे लगाने की योजना है।