New टेलीकॉम कानून: आज से लागू होगा नया टेलीकॉम कानून, जानिए क्या होंगे बदलाव?

New टेलीकॉम कानून: देश में बुधवार यानी 26 जून से नए टेलीकॉम कानून लागू हो जाएंगे. नया दूरसंचार अधिनियम 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 का स्थान लेगा। दूरसंचार के क्षेत्र में लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए नया दूरसंचार कानून लाया गया है। नए अधिनियम को पिछले साल दिसंबर में दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रपति ने भी उसी महीने अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। अब इसे क्रियान्वित किया जा रहा है.

आधिकारिक गजट अधिसूचना के अनुसार, नए अधिनियम की धाराएं 1,2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61,62 बुधवार, 26 जून 2024 से लागू होंगी। स्पेक्ट्रम नीलामी और आवंटन, कुछ नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का निपटान और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 बुधवार यानी आज से लागू हो जाएगा।

नए दूरसंचार नियम आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सेवाओं पर प्राधिकरण के नियंत्रण के लिए नियम बनाते हैं। सरकार इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षा स्थापित करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कर सकेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि दूरसंचार आम लोगों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, हालांकि इसका दुरुपयोग लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह अधिनियम आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

नए कानून के मुताबिक, दूरसंचार सेवाएं स्थापित करने, संचालित करने और प्रदान करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। अधिसूचना के अनुसार, अधिनियम का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना भी है। जो दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सेवाएं प्रदान करेगा और दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकी, उत्पादों, पायलट परियोजनाओं से संबंधित विकास में मदद करेगा।