न्यू रूल फॉर पेंशन: सरकार ने पेंशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब पेंशन पाने के लिए ये फॉर्म भरना जरूरी, जानें डिटेल

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केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब पेंशन पाने के लिए फॉर्म 6-ए भरना होगा। यह फॉर्म केवल भविष्य या ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकता है। पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा यह नया नियम 6 नवंबर से देश में लागू हो गया है. केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के कागजी आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार के कार्मिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। पहले पेंशन के लिए आवेदन कागज पर किया जा सकता था लेकिन अब जो कर्मचारी केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हो रहे हैं उन्हें पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरना होगा। नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के एक बड़े कदम का हिस्सा है। 

यह केंद्र सरकार की नौकरियों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 16 नवंबर से उपलब्ध है। इस आशय की अधिसूचना 4 नवंबर 2024 को जारी की गई थी। ऑनलाइन पोर्टल पेंशन प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बदलाव के तहत पेंशन प्रक्रिया को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। 

यह प्रशिक्षण सत्र कार्यालय प्रमुखों और नोडल अधिकारियों को यह समझने में मदद करेगा कि नई प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द ही साझा किया जाएगा. सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि यह नया नियम सभी कर्मचारियों तक पहुंचे और सभी लोग पेंशन का दावा करने के लिए नई प्रक्रिया का पालन करें। 

क्या है यह पेंशन फॉर्म 6-ए
सरलीकृत पेंशन फॉर्म 6-ए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। यह फॉर्म छह, आठ, चार, तीन, ए, प्रारूप 1, प्रारूप 9, एफएमए और शून्य विकल्प फॉर्म को मिलाकर तैयार किया गया है। इसके लिए सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव किया गया है. व्यय विभाग, प्रक्रिया और न्याय विभाग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी पक्षों से परामर्श के बाद संशोधन को अधिसूचित किया गया है। 

पुनर्नियोजन के दिन पेंशन आदेश की तैयारी
केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन फॉर्म 6ए को ‘भविष्य’ या ई-एचआरएमएस पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। ‘भविष्य’ पोर्टल पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की एक पहल है। जिसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी बकाया भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश मिल जाएं।