New RTO Rules: नाबालिगों की ड्राइविंग को लेकर RTO जारी करेगा नए नियम, चालान के साथ होगी जेल भी

New RTO Rules For Minor Driving: इन दिनों पुणे का एक मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। 19 मई की रात 2 से 2:30 बजे के बीच पुणे में एक नाबालिग ने अपनी लग्जरी कार पोर्श से दो आईटी इंजीनियरों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी की उम्र 17 साल 8 महीने थी।

इसके चलते पुलिस ने इस दुर्घटना मामले में नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की कार्रवाई और जांच जारी है। 1 जून से सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से नए नियम जारी किए जाने हैं। आइए जानते हैं नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर पिता को कितना चालान भरना पड़ता है और कितने साल की जेल हो सकती है?

25 हजार रुपये तक का चालान

1 जून 2024 से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ वाहनों के लिए नए नियम जारी करने जा रहा है। इन नए नियमों में आरटीओ की ओर से वाहन चलाने पर चालान की राशि भी बढ़ा दी गई है। नए नियमों के मुताबिक अब अगर कोई नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का या लड़की गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो नाबालिग के पिता या उसके अभिभावक पर 25,000 रुपये तक का चालान लगाया जा सकता है।

अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकता है

आरटीओ द्वारा बनाए गए नए ड्राइविंग नियमों के तहत नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर नाबालिग के पिता के खिलाफ 25,000 रुपये तक का चालान जारी किया जा सकता है। अगर ऐसे मामले में किसी तरह का एक्सीडेंट होता है। तो पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है। जैसा कि पुणे में पोर्शे एक्सीडेंट मामले में हुआ। जहां पुलिस ने नाबालिग के पिता को हिरासत में ले लिया है।

पुणे दुर्घटना मामला क्या है?

19 मई 2024 की देर रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक नाबालिग शराब के नशे में पोर्शे कार चला रहा था। नाबालिग ने अपनी कार से सड़क पर बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि इसमें दोनों आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई।

पुणे पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।