शराब की नई दरें: इस राज्य में अब एमएसपी पर नहीं बिकेगी शराब और बीयर, नई रेट लिस्ट जारी

शराब के दाम: हिमाचल प्रदेश में शराब महंगी हो गई है. प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू कर दी गई है। सरकार ने अब शराब की बोतलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय कर दिया है. हालांकि, नई नीति के तहत शराब की मनमानी कीमतें वसूले जाने की भी आशंका है. ऐसे में नई शराब नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश के आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस साल करीब 2800 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है. इससे पहले साल 2023-24 के दौरान सरकार को 2,600 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था और सरकार को 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई थी.

नई रेट लिस्ट के मुताबिक, हिमाचल में आमतौर पर बिकने वाली रॉयल स्टैग की कीमत अब 800 रुपये के करीब हो गई है. वहीं, ओल्ड मॉन्क रम की कीमत बढ़कर 700 रुपये हो गई है. इसी तरह ब्लैक डॉग की भी एमएसपी हो गई है. 1,254 रुपये, 100 पाइपर 1,228 रुपये, ब्लेंडर प्राइड 856 रुपये, 8 पीएम प्रीमियम ब्लैक 551 रुपये और रॉयल चैलेंज 560 रुपये तय की गई है। हालांकि, सभी कीमतें एमएसपी से अधिक ली जाएंगी। खास बात यह है कि जिस क्षेत्र में मालिक एक ही होगा और सारे ठेके उसी के पास रहेंगे, वहां मनमाने दाम वसूले जाएंगे।

इसी तरह बीयर के दाम भी बढ़ गए हैं. अब हिमाचल प्रदेश में बीयर 200 से 250 रुपए के बीच मिलेगी। इससे पहले 2023-4 में बीयर की कीमत 150 से 200 रुपए के बीच थी। गौरतलब है कि शराब की बोतल के साथ-साथ सरकार दूध का सेस भी वसूल रही है। 10 रुपये और ईटीडी विकास निधि 1.5 रुपये। राज्य में 2200 शराब की दुकानें हैं.

संचालक मनमाने दाम वसूलेंगे

राज्य में शराब एमएसपी पर बिकेगी और न्यूनतम कीमत सरकार तय करेगी, लेकिन यह संचालकों पर निर्भर करेगा कि वे कितना पैसा बचाएंगे। नई नीति से लूट भी बढ़ेगी। कीमतें करीब 10 से 30 फीसदी तक बढ़ जाएंगी. आपको बता दें कि हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब और चंडीगढ़ में इसी तरह से शराब बेची जाती है. हालाँकि, जिन जगहों पर शराब की दुकानों की संख्या अधिक है। वहीं प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें भी कम हो सकती हैं.

बीजेपी ने उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश सरकार की शराब नीति पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने माफिया को संरक्षण देने के लिए शराब नीति में बड़े बदलाव किये हैं. अब शराब नीति माफिया नीति के नाम से जानी जायेगी. इस नीति के साथ, शराब ठेकेदारों को अब चालान जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही वे शराब की बोतल के लिए कितनी भी कीमत वसूलें। लेकिन हिमाचल सरकार को कोई आय नहीं होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह माफिया को संरक्षण देने वाली नीति है.