पेंशन पाने के लिए केंद्र सरकार के दफ्तरों से रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को अब पेंशन फॉर्म 6-ए भरना होगा। यह फॉर्म केवल भविष्य या ई-एचआरएमएस 2.0 पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ही भरा जा सकेगा। पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा यह नया नियम 6 नवंबर 2024 से देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों द्वारा कागज पर दिए गए आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
पहले पेंशन आवेदन पत्र कागज पर भरे जा सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरना होगा। यह नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़े कदम का हिस्सा है।
केंद्र सरकार की नौकरियों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए यह 16 नवंबर से उपलब्ध है। इसके लिए 4 नवंबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। पेंशन प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए हैं। इस बदलाव के तहत पेंशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना है।
इन प्रशिक्षण सत्रों से कार्यालय प्रमुखों और नोडल अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि नई प्रणाली का उपयोग कैसे किया जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम जल्द ही साझा किया जाएगा। सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यह नया नियम सभी कर्मचारियों तक पहुंचे और सभी पेंशन दावों के लिए नई प्रक्रिया का पालन करें।
पेंशन फॉर्म 6-ए क्या है?
दरअसल, रिटायर होने वाले कर्मियों की सुविधा के लिए सरलीकृत पेंशन फॉर्म 6ए तैयार किया गया है। इसे फॉर्म छह, आठ, चार, तीन, ए, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 9, एफएमए और जीरो ऑप्शन फॉर्म को मिलाकर तैयार किया गया है। इसके लिए सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव किया गया है। व्यय विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी पक्षों से परामर्श के बाद इस संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन का आदेश देने की तैयारी
केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए इस पेंशन फॉर्म 6A को ‘भविष्य’ या ई-एचआरएमएस पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। ‘भविष्य’ पोर्टल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की एक पहल है। इसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी लंबित भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो जाएं।