प्रमोशन छूट इन उत्तराखंड: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन में छूट का लाभ मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने आदेश जारी किया है, जिसमें शासन के अधिकारियों से लेकर विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कर्मचारियों को समय से प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा. निर्देश दिए गए हैं.
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन को पत्र लिखा था
दरअसल, 3 मई को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और प्रदेश महासचिव शक्ति प्रसाद भट्ट ने उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) को एक पत्र भेजा था. इसमें राज्य कर्मचारियों को चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पहले प्रमोशन में छूट का लाभ देने की मांग की गई. इसके बाद अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) आनंद वर्धन ने प्रदेश के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को निर्देश दिया है. विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त और सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है.
30 जून तक समाधान हो जाना चाहिए
आदेश में लिखा है कि उत्तराखंड अर्हताप्राप्त सेवकों की पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत जिन विभागों में शिथिलीकरण की कार्यवाही अभी लंबित है, उन्हें अविलंब पूर्ण किया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी छूट के लाभ से वंचित है। हैं। शासन के उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए सभी विभागों में शिथिलीकरण नियमों के तहत कार्मिकों की पदोन्नति की प्रक्रिया 30 जून से पहले पूरी कर ली जाए।
कर्मचारियों में खुशी की लहर, मिलेगा प्रमोशन का लाभ
अब एसीएस फाइनेंस की ओर से आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी खुशी जाहिर की है. हालांकि, इसका लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिनके वरिष्ठ अधिकारी को प्रमोशन का लाभ मिल चुका है। चालू चयन वर्ष में इस संबंध में काम नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है. यह भी कहा गया है कि जहां भी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा है, वहां यह कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी की जाए और कोई भी कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रहे.