नई आयकर व्यवस्था: आईटीआर दाखिल करना शुरू हो गया है, जानिए किसे नई कर व्यवस्था में जाना चाहिए?

नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही आयकर रिटर्न दाखिल करना शुरू हो गया है। आयकर विभाग ने खुद ट्वीट कर बताया कि यह पहली बार है जब करदाताओं को वित्तीय वर्ष के पहले दिन से टैक्स भुगतान करने की सुविधा मिली है। यह ट्वीट 4 अप्रैल को किया गया था, जिसमें लिखा था कि आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 23 हजार आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. आईटीआर फाइल करने की सुविधा तो शुरू हो गई है, लेकिन कई नौकरीपेशा लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें नई टैक्स व्यवस्था अपनानी चाहिए या पुरानी। पिछले साल के बजट में नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया गया है. यानी, जिस व्यक्ति ने अपने नियोक्ता को कर व्यवस्था चुनने के बारे में सूचित नहीं किया है, उस पर नई कर व्यवस्था के अनुसार कर लगाया जाएगा। आइए जानते हैं किन लोगों को नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट होना चाहिए और क्यों।

पहले जानिए क्या है नई टैक्स व्यवस्था

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं 3-6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा. 6-9 लाख रुपये की आय पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा. 9-12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा. 12 से 15 लाख रुपये की आय पर आपको 20 फीसदी टैक्स देना होगा. 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा.

आपको ये 3 डिडक्शन मिलते हैं

नई कर व्यवस्था के तहत कर की दर बहुत कम है, लेकिन बहुत कम कटौती उपलब्ध है। नई कर व्यवस्था में केवल 3 कटौतियां उपलब्ध हैं।

1- पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसके तहत नौकरीपेशा लोगों को 50 हजार रुपये तक टैक्स छूट मिलती है.

2- दूसरी कटौती 80CCD(2) के तहत कॉर्पोरेट एनपीएस में किया गया निवेश है। इसके तहत निजी कंपनियों के कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 फीसदी तक एनपीएस में निवेश कर सकते हैं और इस पर आपको टैक्स छूट मिलेगी. वहीं अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह आंकड़ा 14 फीसदी तक हो सकता है.

3- इसके अलावा तीसरी कटौती अग्निपथ योजना में 80CCH के तहत की गई है. इसमें अग्निवीर कॉर्पस फंड में कर्मचारी या सरकार द्वारा जो भी पैसा निवेश किया जाता है, वह कर मुक्त होता है।

नई कर व्यवस्था में किसे बदलाव करना चाहिए?

अगर आप ज्यादा निवेश नहीं करते हैं और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बचत-निवेश, बीमा, मेडिकल, एनपीएस आदि सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा, अगर आप किराया नहीं चुकाते हैं और आपका होम लोन सर्विस में नहीं है, तो नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर होगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था में इन सभी चीजों पर एक निश्चित सीमा तक टैक्स छूट मिलती है, जिससे यह आकर्षक लगती है, लेकिन अगर आप उन चीजों पर टैक्स लाभ नहीं लेते हैं, तो नई टैक्स व्यवस्था में आने से आपको फायदा होगा। और इनकम टैक्स बहुत कम होगा.