New Excise Policy : चंडीगढ़ में अब 24 घंटे मिलेगी शराब A कैटेगरी होटलों के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला
News India Live, Digital Desk : चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। पर्यटन और आतिथ्य सत्कार (Hospitality) क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार नीति में कई क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।
24 घंटे शराब और बार टाइमिंग:
कैटेगरी 'A' होटल: शहर के ए-कैटेगरी (5-सितारा और लग्जरी) होटलों में अब मेहमानों को 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति होगी।
कैटेगरी 'B' और 'C': अन्य श्रेणी के होटल भी यह सुविधा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सालाना ₹30 लाख की अतिरिक्त लाइसेंस फीस देनी होगी।
क्लब और रेस्टोरेंट: सामान्य बार और रेस्टोरेंट अब रात 1 बजे तक खुले रह सकेंगे (आखिरी ऑर्डर रात 12 बजे तक)। हालांकि, ₹8 लाख का अतिरिक्त शुल्क देकर वे सुबह 3 बजे तक शराब परोस सकते हैं।
डिपार्टमेंटल स्टोर और मिनीबार: प्रशासन ने L-10B लाइसेंस को फिर से बहाल किया है, जिससे अब बड़े और संगठित डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब उपलब्ध होगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शराब खरीदना सुरक्षित और आसान होगा। इसके अलावा, होटल के कमरों में 'मिनीबार' लगाने की भी अनुमति दे दी गई है।
कीमतों में मामूली बढ़ोतरी: नई नीति के तहत देसी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) और बियर की कीमतों में लगभग 2% का इजाफा किया गया है।
उदाहरण के तौर पर, ₹500 की बोतल अब करीब ₹10 महंगी हो जाएगी।
हालांकि, इंपोर्टेड (आयातित) शराब और वाइन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सुरक्षा और नियम: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने सभी होटलों, बार और रेस्टोरेंट में अल्कोमीटर (Alcometers) लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, शराब तस्करी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों और क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग को और सख्त बनाया गया है।