नए आपराधिक कानून: नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज, एक शख्स रेलवे स्टेशन के पास बेच रहा था गुटखा

बीएनएस में पहली एफआईआर: नए कानून के तहत पहली एफआईआर सोमवार (1 जुलाई) को मध्य दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज की गई। देर रात गश्त कर रही पुलिस टीम ने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने सड़क के बीचों-बीच एक लकड़ी लगा रखी है. उस पर पानी और गुटखा बेच रहे हैं. इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ बीएनएस के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है. 

पुलिस अक्सर विक्रेता को डंडा लेकर हटने के लिए कहती थी, ताकि रास्ता साफ हो जाए और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। हालांकि, वह पुलिसकर्मी को नजरअंदाज करता रहा और उसे मजबूरी बताकर चला गया। इसके बाद पुलिस ने उसका नाम-पता पूछकर नये कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. इस कानून के तहत यह पहली एफआईआर दर्ज की गई है।