नीट यूजी 2024: सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया

NEET UG 2024 मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भाटी की अवकाश पीठ ने कुछ नई याचिकाओं पर एनटीए से जवाब मांगा।

एक वेबसाइट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने अनुरोध किया कि 6 जुलाई को होने वाली काउंसलिंग को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को NEET-UG परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है. जिस पर जस्टिस भाटी ने कहा कि काउंसलिंग खुली या बंद नहीं है, यह एक प्रक्रिया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने यह कहते हुए दोबारा परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की कि एनटीए ने अदालत से महत्वपूर्ण जानकारी छिपा ली है। 1,563 अभ्यर्थियों में से 753 असफल रहे।

इससे पहले भी कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया था. कल कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि प्रवेश आवेदनों के अंतिम नतीजे पर निर्भर होगा और अगर परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी अमान्य हो जायेगी.

आवेदन किसने दायर किया?

एनईईटी यूजी उम्मीदवारों हितेन सिंह कश्यप और पलक मित्तल द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें पेपर लीक और परीक्षा के संचालन में कदाचार के कथित मामलों की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के अलावा परीक्षा केंद्र पर धांधली का आरोप लगाया है।

पेपर लीक के पर्याप्त सबूत

याचिका में कहा गया कि एक शिक्षक द्वारा 10 लाख रुपये में नीट परीक्षा हल करने की पेशकश के बाद गुजरात पुलिस ने मामला दर्ज किया. इसी तरह, एनईईटी पेपर लीक की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूतों के साथ पटना में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दिए गए बयान के साथ बिहार के पटना में एक एफआईआर दर्ज की गई है।