NEET-UG 2024: दोबारा नहीं होगी NEET परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- ‘परीक्षा में खामियों के पर्याप्त सबूत नहीं’

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सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG परीक्षा 2024 रद्द करने से इनकार कर दिया है. मंगलवार (23 जुलाई) को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में खामियों के पर्याप्त सबूत नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने की मांग उचित नहीं है. अदालत ने कहा कि NEET-UG 2024 परीक्षा परिणाम में यह निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री का अभाव था कि कदाचार या प्रणालीगत खामियाँ थीं।

कोई सबूत नहीं मिला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि समग्र रूप से परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 का प्रश्नपत्र हज़ारीबाग़ और पटना में लीक हुआ था, यह तथ्य विवादित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह समझता है कि चालू वर्ष के लिए NEET-UG के लिए नए निर्देश जारी करने के गंभीर परिणाम होंगे, जिससे परीक्षा में बैठने वाले 24 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे।

सी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित करने से साफ इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि इसके सामाजिक निहितार्थ हैं। पीठ ने कहा कि परंपरागत रूप से इस अदालत ने 8 जुलाई, 2024 के अंतरिम आदेश में मुख्य मुद्दों को उठाते हुए एनटीए, केंद्र और सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगा था।

NEET-UG 2024 में भौतिकी प्रश्न विवाद पर आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल एक ही सही उत्तर था, दो नहीं। विशेषज्ञ समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल एक ही सही विकल्प था, जो कि विकल्प संख्या चार था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) सही था।

परीक्षा का पेपर 4 मई को लीक हो गया था

याचिकाकर्ताओं-छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नरेंद्र हुडा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार पुलिस के जांच बयानों से संकेत मिलता है कि लीक 4 मई को हुआ था। हुडा ने कहा कि हमने आंकड़ों के आधार पर एक नोट पेश किया है. वे स्वीकार करते हैं कि पेपर लीक हो गया था, वे स्वीकार करते हैं कि यह व्हाट्सएप पर प्रसारित किया गया था। बिहार पुलिस की सामग्री से पता चलता है कि छात्रों को 4 तारीख को लीक हुआ पेपर दिया गया था. 5 मई की सुबह कोई रिसाव नहीं हुआ.

हुडा ने कहा कि उनके इस बयान पर यकीन करना मुश्किल है कि घटना 5 तारीख की सुबह की है और यह बिहार पुलिस की रिपोर्ट के विपरीत है. उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र संबंधित बैंकों में जमा होने से पहले ही लीक हो गया था. यानी 3 मई या उससे पहले. हुडा ने कहा कि यह कोई चपरासी नहीं है जो पेपर रूम में गया और 5-10 छात्रों को पेपर दे दिया. यह किसी गिरोह का काम है जो पहले भी यह कृत्य कर चुका है. संजीव मुखिया व अन्य सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अमित आनंद एक बिचौलिया है. वह 4 तारीख की रात छात्रों को इकट्ठा कर रहा था ताकि 5 तारीख को पेपर दिया जा सके. 5 तारीख को जहां पेपर दिया गया, वहां नीतीश कुमार थे. बयान पढ़ने के बाद सीजेआई ने कहा कि इससे पता चलता है कि छात्रों को 4 तारीख की रात को याद करने के लिए कहा गया था, जिसका मतलब है कि लीक 4 तारीख से पहले हुआ था.

नीट का परिणाम ऑनलाइन घोषित

18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को उम्मीदवारों की पहचान गोपनीय रखते हुए 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक एनईईटी-यूजी 2024 के केंद्र-वार और शहर-वार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जानना चाहती है कि क्या कथित तौर पर दागी केंद्रों पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अन्य स्थानों के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक मिले थे।

परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी

5 मई को, 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख से अधिक उम्मीदवार NEET-UG परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल हैं। केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा रद्द करना प्रतिकूल होगा और लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा। देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित विषयों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा एनईईटी-यूजी परीक्षा आयोजित की जाती है।