नेशनल पेंशन सिस्टम: रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी मोटी पेंशन, बीच में भी निकाल सकते हैं पैसा, चेक करें सरकारी स्कीम की डिटेल

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। लोग अपना पैसा रिटायरमेंट फंड में निवेश करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद वित्तीय असुरक्षा न हो और जीवन सुखद और आसान तरीके से व्यतीत हो सके। लेकिन कई बार जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि लोगों को पैसों की सख्त जरूरत होती है और रिटायरमेंट सेविंग्स से पैसे निकालना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) कुछ नए प्रावधान लेकर आया है, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ कोई भी अपना पैसा निकाल सकता है।

आप तीन साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हैं।

एनपीएस ने दो तरह के प्रावधान किए हैं। पहला खाता टियर-1 और दूसरा टियर-2 खाता है। टियर-1 को मुख्य रिटायरमेंट खाता कहा जाता है। जिससे कोई भी व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ रिटायरमेंट से पहले भी अपना जमा पैसा निकाल सकता है। इस निकासी के लिए खाता कम से कम तीन साल पुराना होना चाहिए, इसके बाद ही आप इसमें से अपना जमा पैसा निकाल सकते हैं। वो भी इस खाते से 25 फीसदी तक ही निकाला जा सकता है। हालांकि, योगदान पर मिलने वाले ब्याज को नहीं निकाला जा सकता।

इसके अलावा कुछ और भी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें लोग इस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे, अगर किसी बीमारी के इलाज की ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, शादी समारोह में जाना है या कोई नया काम शुरू करना है, तो भी पैसे निकाले जा सकते हैं। टाइप-2 खाते को निकासी प्रतिबंधों से दूर रखा जाता है। यह पूरी तरह से बचत खाता है।

आप परिपक्वता से पहले भी अपना पैसा निकाल सकते हैं

कोई भी व्यक्ति चाहे तो 60 साल की उम्र से पहले भी NPS से पूरी तरह बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है। बशर्ते इसके लिए 5 साल तक इंतजार करना होगा, उससे पहले NPS से बाहर नहीं निकला जा सकता। साथ ही, कुल जमा राशि का केवल 20 प्रतिशत ही एक बार या एकमुश्त निकाला जा सकता है। लेकिन बाकी 80 प्रतिशत पैसा जीवन बीमा कंपनियों से सालाना प्लान खरीदने में निवेश करना होगा। हालांकि, अगर कुल जमा राशि 2.5 लाख से कम है तो यह पैसा एक साथ निकाला जा सकता है।

अंतिम वापसी

60 साल की उम्र होने पर एनपीएस से एक बार में 60 फीसदी पैसा निकाला जा सकेगा। जिस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बाकी 40 फीसदी को अनिवार्य रूप से एन्युटी में बदलना होगा और यह कुल आय पर लागू स्लैब दर पर कर योग्य होगा।

चरणबद्ध तरीके से धन की निकासी

सभी एनपीएस सदस्यों को 75 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पैसे निकालने का विकल्प मिलेगा। इसे वर्ष 2023 में एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) सुविधा के साथ लॉन्च किया गया था।