नैनीताल, 21 अगस्त (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने हल्द्वानी में कैटरिंग कारोबारी हत्याकांड में उसके नौकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दाे वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी हाेगी। साथ ही मृतक की माता और उनके तीनों बच्चों को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 के तहत अनुमन्य सहायता राशि प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को निर्देशित किया।
दरअसल, 13 जून 2021 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उजाला नगर निवासी 37 वर्षीय कैटरिंग कारोबारी सोनू गुप्ता का शव बरेली रोड पर दानिश के बगीचे में मिला था। पुलिस की जांच में सोनू गुप्ता की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अगले दिन मृतक के सहायक के तौर पर काम करने वाले सोनू सैनी पुत्र चोखे लाल निवासी सती कॉलोनी बनभूलपुरा हल्द्वानी को गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी पता चला था कि नौकरी करते समय ही हत्यारोपित सोनू सैनी का अपने मालिक सोनू गुप्ता की पत्नी से लगभग पांच वर्षों से अवैध संबंध था। इसी कारण हत्या की बात भी सामने आई थी।
इस मामले में मृतक के भाई सर्वेश गुप्ता पुत्र तेजपाल निवासी उजाला नगर बनभूलपुरा हल्द्वानी ने सोनू सैनी के विरुद्ध अपने भाई सोनू गुप्ता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक ने सोनू सैनी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इनमें से दो चश्मदीद गवाहों ने जांच अधिकारी के समक्ष घटना का वर्णन किया था, लेकिन न्यायालय में सुनवाई के दौरान दोनों अपने बयान से मुकर गए थे। हालांकि अन्य साक्ष्यों के आधार पर सोनू सैनी को दोषी पाया गया और न्यायालय ने बुधवार काे उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।