मप्रः कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर काे साैंपा ज्ञापन, सुंदरकांड पाठ की अनुमति देने वाले थाना प्रभारी को नोटिस जारी

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भोपाल, 19 जुलाई (हि.स.)। मध्यप्रदेश के थाने में सुंदरकांड पाठ की अनुमित देने मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारी ने अनुमति देने वाले थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुंदरकांड पाठ की अनुमति किस आधार पर दी गई इसकी जांच भी होगी। वहीं मामले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पुलिस कमिश्नर हरीनारायण चारी से मुलाकात की।

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार काे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरी नारायण चारी मिश्र से मुलाकात कर सर्विस नियमों का उल्लंघन करने वाले अशोका गार्डन थाना प्रभारी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। नेताद्वय ने कहा कि विगत दिनों भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाने में बगैर अनुमति के भाजपा कार्यकताओं द्वारा निजी आयोजन के संबन्ध में पुलिस आयुक्त, भोपाल को जिम्मेदार थाना प्रभारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौपा।

पटवारी ने ज्ञापन सौंपते बताया कि मध्यप्रदेश में हुये नर्सिंग घोटाले को लेकर दिग्विजयसिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मेरे साथ हजारों कांग्रेसजनों की उपस्थिति में विगत 18 जुलाई 2024 को दोपहर में भोपाल के अशोका गार्डन पुलिस थाने में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेसजनों के साथ पहुंचा था। आश्चर्य की बात है कि अशोका गार्डन पुलिस थाने में स्थित हनुमान जी के मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निजी आयोजन किया जा रहा था तथा उनके हाथ में मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तथा उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ नारे लिखी हुई तख्तियों थी।

निजी कार्यक्रम के लिये भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हमारे द्वारा जब इस बारे में थाना प्रभारी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होने नरेश जाधव का जन्मदिन मनाने के लिये थाना परिसर में निजी आयोजन के लिये अनुमति दी है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और गृह विभाग द्वारा जारी पुलिस आचरण संहिता के तहत इस तरह के किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। कांग्रेस नेताआें ने कहा कि इस मामले में अशोका गार्डन थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने तथा उक्त घटना की किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराते हुये थाना प्रभारी के विरूद्ध सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।