MP चन्नी: चरणजीत सिंह चन्नी की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, सांसद सदस्यता भी हो सकती है रद्द

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MP चरणजीत सिंह चन्नी: जालंधर लोकसभा चुनाव में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जीत को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका पर नोटिस जारी कर 12 अगस्त को सुनवाई तय की है. जालंधर के रहने वाले गौरव लूथरा ने याचिका दायर कर कहा था कि चन्नी ने भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीता है.

स्थानीय निवासी गौरव लूथरा ने याचिका दायर करते हुए वकील मनित मल्होत्रा ​​के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं. उन्होंने नामांकन फॉर्म भरते समय कई जानकारियां छिपाई थीं. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा भी आयोग को नहीं सौंपा है.

चुनाव के दौरान एक होटल में 24 घंटे खानपान की व्यवस्था थी, लेकिन चुनाव प्रचार के ब्यौरे में उन्होंने खर्च का जिक्र नहीं किया. उन्होंने रोजाना 10-15 जनसभाएं कीं, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रचार अभियान में एक भी गाड़ी खर्च नहीं की. उन्होंने बिना अनुमति के रामा मंडी में रोड शो किया। यहां तक ​​कि मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता पर्चियां बांटने के लिए बनाए गए बूथों का खर्च भी नहीं बताया गया।

ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि चन्नी ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया और इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. ऐसे में अब याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका के जरिए हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है.