मुरैना, 03 जुलाई (हि.स.)। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार द्वारा बुधवार को जिले में संचालित स्कूल वाहनों की जाँच के लिये अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्रधान आरक्षक धीर सिंह बाथम, परिवहन आरक्षक कौशलेन्द्र भदौरिया, जितेन्द्र तोमर सहित अन्य स्टाफ उपस्थित थे।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने संयुक्त चैकिंग अभियान में 78 से अधिक वाहनों को चैक किया। जिसमें मोटरयान अधिनियम की धारा का उल्लंघन करने पर 15 स्कूली वाहनों को जप्त कर सुरक्षार्थ पुलिस थानों में रखवाया गया है। जिन स्कूली वाहनों को जप्त किया गया है, उनमें एमपी-06-टीए-0378, एमपी-06-टीए-1119, एमपी-06-जेडबी-0630, एमपी-06-टीए-1189, एमपी-06-बीए-1087, एमपी-06-टीए-1169, एमपी-06-टीए-0542, एमपी-06-पी-0942,एमपी-06-टीए-1006, एमपी-06-टीए-0822, एमपी-06-टीए-0286, एमपी-06-बीए-1140, एमपी-06-पी-0213, एमपी-06-टीए-0665 और एमपी-06-पी-0818 से लगभग 1 लाख 57 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त। समस्त स्कूल वाहन संचालको, चालको को सूचित किया है कि स्कूल वाहनों के वैध दस्तावेज पूर्ण होने पर ही स्कूल वाहन का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जायें। जिससे चैकिंग के दौरान होने वाली असुविधा से बचा जा सकें। वाहन का स्कूल वाहन श्रेणी मे पंजीकृत, अनुबंध होना आवश्यक है। वाहन का बैध परमिट होना चाहियें। वाहन का बैध फिटनेस होना चाहियें। वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र होना चाहियें। चालक, परिचालक का व्यवसायिक लायसेंस बैध होना चाहियें। वाहन का वैध बीमा होना चाहियें। वाहन में रिफ्लेक्टर टेप व्हीएलटीडी डिवाईस, जीपीएस, कैमरा, स्पीड गर्वनर डिवाईस लगा एवं चालू हालत में होना चाहियें।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा चैकिंग के दौरान यह देखने में आया है कि विद्यालयों में संचालित वाहन विद्यालय से अनुबंधित न होकर निजी वाहन के रूप मे संचालन किया जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। इस संबंध में वाहन में परिवहन किये जा रहे छात्र-छात्राओं के अभिभावको से अपील है कि वह अपने बच्चों को जिन विद्यालयों में भेज रहे है, यह सुनिश्चित कर लें कि उस वाहन का पंजीयन स्कूल वाहन श्रेणी, स्कूल अनुबंधित होकर नियमानुसार बैध दस्तावेज सहित वाहन तकनीकी रूप से चालू हालत में हो रहा है।