Zomato से मांगा 9 करोड़ से ज्यादा टैक्स, कंपनी ने कहा- इसके खिलाफ अपील करेगी

आयकर विभाग हर साल कई बड़ी कंपनियों को टैक्स चुकाने के लिए नोटिस जारी करता है। ऐसा ही नोटिस फूड डिलीवरी कंपनी को भी भेजा गया है. आपको बता दें कि यह नोटिस जीएसटी की ओर से भेजा गया है। 

फूड डिलीवरी कंपनी ज़ोमैटो लिमिटेड को कर्नाटक के बिजनेस टैक्स (ऑडिट) के सहायक आयुक्त से 9.45 करोड़ रुपये का माल और सेवा कर (जीएसटी) डिमांड नोटिस मिला है। 

कंपनी ने बीएसई को दी जानकारी में यह खुलासा किया। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है. कंपनी को पहले भी ऐसे कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं. कर्नाटक के कर नियामक द्वारा 5,01,95,462 (5.01 करोड़) जीएसटी की मांग की गई है। इस पर 3.93 करोड़ रुपये का ब्याज और 50.19 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. 

कुल मिलाकर यह 9.45 करोड़ रुपये होगी. फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के हिस्से के रूप में कर आदेश प्राप्त हुआ। 28 जून को, ज़ोमैटो के शेयर ₹200.15 के पिछले बंद स्तर से 0.10 प्रतिशत ऊपर, ₹200.35 पर बंद हुए। कंपनी ने टैक्स नोटिस के जवाब में कहा, “हमारा मानना ​​है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।”

यह पहली बार नहीं है कि किसी फूड डिलीवरी कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है। ज़ोमैटो को 2021 में अतिरिक्त आयुक्त (केंद्रीय जीएसटी), गुरुग्राम से कर नोटिस मिला। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोटिस में कंपनी से ब्याज और जुर्माना शुल्क सहित 11.82 करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग की गई थी। जब कंपनी ने कर आदेश के विरुद्ध अपील की तो उसकी भी यही प्रतिक्रिया थी।

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