मुरादाबाद, 20 मई (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायालय ने सोमवार को जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना पाकबड़ा में 22 मई 2022 को 17 वर्षीय किशोरी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया था कि पाकबड़ा के मौढ़ा तैय्या निवासी विवेक उर्फ ओंकार रास्ते में आते-जाते उसे रोक कर छेड़खानी करता था। बात करने का दबाव बनाता था। आठ मार्च 2020 को विवेक उर्फ ओंकार ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वह पिता और उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म करता रहा। 22 मई को फिर से विवेक ने उसे बुलाया था। पीड़िता के मना करने पर उसे मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसका मुकदमा मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत चला।
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक अभिषेक भटनागर और भूकन सिंह ने बताया कि इस मामले में बचाव पक्ष ने गांव की रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करने की बात अदालत में कही थी लेकिन वह इस बात को साबित नहीं कर पाए। पीड़िता ने आरोपित विवेक उर्फ ओंकार के खिलाफ पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए, जिन्हें साबित भी किया गया। अदालत ने आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।