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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनिल टूटेजा और बेटे यश के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला निरस्त

नई दिल्ली, 8 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपित अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले को निरस्त कर दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब कोई आपराधिक धनराशि नहीं है तो मनी लांड्रिंग का मामला ही नहीं बनता है।

ईडी इस मामले में 2019 से 2022 तक मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी आरोपित अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टूटेजा से 121.87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में दो हजार करोड़ रुपये की कमाई की गई थी। इस मामले में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगा था कि शराब की खरीद-बिक्री के लिए राज्य निकाय से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई।