नाबालिग ड्राइविंग नियम: नाबालिग को गाड़ी दी तो जाना होगा जेल, जानिए ट्रैफिक नियम

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मामूली ड्राइविंग नियम: दुनिया के कई देशों में ड्राइविंग के लिए एक उम्र तय की गई है, अगर कोई इस उम्र से पहले गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। भारत में गाड़ी चलाने की उम्र 18 साल तय की गई है, यानी नाबालिग गाड़ी नहीं चला सकते. हालांकि कई बार देखा गया है कि लोग अपने छोटे बच्चों को स्कूटी देते हैं तो कुछ लोग उन्हें कार भी चलाने देते हैं। अगर हम आपसे कहें कि ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है तो क्या आप यकीन करेंगे?

तीन साल की जेल हो सकती है

दरअसल, भारत के अलग-अलग राज्यों में इसके लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी नाबालिग को कार चलाने की इजाजत दी गई तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है. यूपी सरकार ने नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा करने पर जेल के अलावा 25,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है.

माता-पिता जिम्मेदार होंगे

यह आदेश हाल ही में जारी किया गया है. इसमें साफ लिखा है कि अगर कोई माता-पिता अपने नाबालिग बेटे या बेटी को बाइक या कार चलाने के लिए देते हैं तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे। इसमें गाड़ी के मालिक या पकड़े गए नाबालिग के पिता के लिए सजा का प्रावधान है. बताया गया है कि जो वाहन पकड़ा जाएगा उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

लाइसेंस नहीं बनेगा

गाड़ी चलाते पकड़े गए नाबालिग को 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद लाइसेंस नहीं मिल पाएगा. ऐसे लड़के या लड़की को 25 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी, जिसके बाद यह सख्त नियम लागू किया जा रहा है. बताया गया है कि हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.