मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अब होंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट

प्रयागराज, 05 जुलाई (हि.स.)। एक जुलाई से लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 6 के क्रम में उत्तर प्रदेश में तैनात मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का पदनाम बदल दिया गया है। मजिस्ट्रेट अब न्यायिक अधिकारी होंगे।

नये लागू कानून के मुताबिक प्रदेश के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अब क्रमशः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर महानिबंधक राजीव भारती की ओर से जारी अधिसूचना की प्रति सभी जिला जजों को भेजी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि सभी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को न्यायिक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करवाएं। यह भी कहा है कि बीएनएसएस की धारा छह के आलोक में इनके पदनाम बदले गए हैं।