पुरुषों को बिना टिकट ट्रेन से उतार दिया जा सकता है, लेकिन जानिए महिलाओं के लिए क्या हैं नियम…

India Railways,Travel without ticket

भारत रेलवे- मौजूदा समय में हर दिन 10 हजार से ज्यादा ट्रेनों में करीब 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं. इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं. चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना वसूला जाता है. जुर्माना नहीं भरने वाले यात्रियों को ट्रेन जहां भी रुकती है, वहीं उतार दिया जाता है। रात हो या दिन, टीटी को इससे कोई लेना-देना नहीं है. साथ ही भारतीय रेलवे मैनुअल के मुताबिक महिलाओं के मामले में टीटी ऐसा नहीं कर सकता।

रेलवे मैनुअल के मुताबिक चेकिंग के दौरान अगर कोई महिला अकेली है और उसके पास टिकट नहीं है. उसे कभी भी पुरुषों की तरह कहीं नहीं ले जाया जा सकता. रेलवे मैनुअल के मुताबिक शाम या रात के समय किसी भी सुनसान स्टेशन पर बिना टिकट अकेली महिला को नहीं उतारा जा सकता है.

इसके अलावा दिन के समय भी किसी को ऐसे स्टेशन (रेल मंत्रालय) पर नहीं उतारा जा सकता जहां महिला की सुरक्षा को कोई खतरा हो. अगर टीटी महिला को ऐसे स्टेशन पर छोड़ भी देता है तो आरपीएफ और जीआरपी के जवान उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे।

यदि उपरोक्त परिस्थितियों में टीटी किसी महिला को उतार देता है तो वह 139 के तहत शिकायत कर सकती है। अगर आप अपने मोबाइल से एसएमएस के जरिए शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप 91-9717680982 पर शिकायत भेज सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स के जरिए @RailMinIndia और Rail Madad ऐप पर भी शिकायत कर सकते हैं।