नई दिल्ली: एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली है।
उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. साथ ही शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की नियमित जमानत अर्जी का विरोध किया है. सीबीआई ने कहा कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है.
सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 26 तक बढ़ी
जानकारी मिली है कि कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसौदिया की हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसौदिया को रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. इसके साथ ही जमानत पर बाहर चल रहे राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.
सिसौदिया ने 12 अप्रैल को अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की थी, ताकि वह आगामी चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी चनप्रीत सिंह को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अदालत से कहा कि सिंह को आगे ईडी की हिरासत की जरूरत नहीं है।