कोलकाता: संजय रॉय की फांसी के लिए ममता सरकार की HC में अपील

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कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले में संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाने के सियालदह अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी।

 

महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने मामले के एकमात्र आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अपील की। राज्य सरकार ने सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सियालदह अनिर्बान दास द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी। सियालदह कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है और मौत की सजा को खारिज करते हुए संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना और राज्य सरकार पर मृतक डॉक्टर के परिवार को 50,000 रुपये का भुगतान करने का भी जुर्माना लगाया। 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया. सियालदह अदालत के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर कोलकाता पुलिस को मामले को संभालने की अनुमति दी गई होती, तो हम संजय रॉय की मौत की सजा सुनिश्चित करते। हम सभी ने मृत्युदंड की मांग की लेकिन अदालत ने मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोलकाता पुलिस से जबरन केस छीन लिया गया. राज्य सरकार सियालदह कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी.