पश्चिम बंगाल: ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे-ममता बनर्जी

ममता बनर्जी: कोलकाता उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2010 के बाद से राज्य में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए। फैसले से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगी.

गर्मी की छुट्टियों के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

दक्षिण चौबीस परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. उसने कहा। उन्होंने कहा, ”हम ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश को स्वीकार नहीं करते हैं। हम गर्मी की छुट्टियों के बाद आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।’

कोलकाता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 से कई वर्गों को दिया गया ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया। इससे लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक विवाद पैदा हो गया. कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों की 77 श्रेणियों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करना उनके साथ वोट बैंक की तरह व्यवहार करने जैसा है. चुनावी रैली में अपने संबोधन में बनर्जी ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वह तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा या किसी अन्य पार्टी को एक भी वोट नहीं देंगी।

पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो जायेंगे

कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस निर्णय की तिथि से रद्द किये गये प्रमाणपत्रों का उपयोग किसी भी नियोजन प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा. इससे करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो जायेंगे. न्यायमूर्ति तपोनाथ चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने हालांकि यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों को इन प्रमाणपत्रों के साथ पहले भी मौका मिल चुका है। इस पर फैसले का असर नहीं पड़ेगा. 

फैसले में तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं था

पीठ ने फैसले में तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं किया. संयोग से, तृणमूल 2011 से राज्य में सत्ता में है। इसलिए अदालत का आदेश केवल तृणमूल सरकार में जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों पर प्रभावी होगा। 2012 के मामले में हाई कोर्ट का आदेश आया था. पीठ ने कहा कि 2010 के बाद बनाये गये सभी ओबीसी प्रमाणपत्र वैध नहीं हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन होगा इसका निर्णय विधायिका को करना है। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ओबीसी की सूची तय करेगा. सूची विधानमंडल को भेजी जाए। जिनके नामों को विधानसभा से मंजूरी मिल जाएगी उन्हें भविष्य में ओबीसी माना जाएगा.